JSSC 26001 शिक्षक भर्ती पर से रोक हटी, आवेदन शुरू

JSSC के तरफ से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में रोक लगा दी गई थी. लेकिन फिर से कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा इसमें आवेदन लिया जा रहा है जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वह अब आवेदन कर सकेंगे. आवेदन 7 अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएगाजिसके अंतिम तिथि है 22 अक्टूबर 2023.

JSSC 26001 ban on teacher recruitment lifted
JSSC 26001 ban on teacher recruitment lifted

झारखंड में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर लगी रोक वापस ले ली है साथ ही प्रार्थियों के लिए 100 सीट रिक्त रखने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को यह निर्देश दिया। इसके पूर्व हाईकोर्ट मे पांच सितंबर को नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा था।

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सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में संविदा पर शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों को 50 आरक्षण की सुविधा दी गई थी। बाद में संविदा कर्मियों को आरक्षण समाप्त कर दिया गया और नियमावली संशोधित की गई । सरकार ने संशोधित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है, जिसके तहत अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य भर्ती में 50 आरक्षण देने का प्रावधान है।

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वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से रोक हटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति अनिवार्य है इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी जाए और रोक हटा ली जाए। हाईकोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए रोक वापस ले ली।

पहली बार हो रही 26,001 की नियुक्ति झारखंड में पहली बार 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है। इसमें पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद आरक्षित हैं।

JSSC 26001 Teacher Vacancy 2023 Notification

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JSSC 26001 शिक्षक भर्ती पर से रोक हटी, आवेदन शुरू

JSSC फिर से लिये जाएंगे आवेदन

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन लिये जाएंगे। सहायक आचार्य के लिए पहले आठ अगस्त से आवेदन लिये जाने थे, लेकिन बाद में आयोग ने इसकी तिथि बढ़ा दी थी। रोक हटने पर अब सरकार के निर्देश के बाद आयोग आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा। इसमें जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं हो सकती है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया होगा वे आवेदन कर सकेंगे।

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